प्रशासक/समन्वयक

छावनी बोर्ड से संबंधित अधिनियम और नियम

1.छावनी परिषद कार्यालय, कनॉट रोड, देवलाली में जन्म और मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण हेतु  समय – सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। सत्यापन के बाद 07 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा

2. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना:दिनांक 01.01.2016 से सीआरएस के तहत जन्म और मृत्यु अस्पताल पंजीकरण शुरू किया गया है |

3. छावनी क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु नियम, 2000 के पंजीकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार हैं।

4. छावनी जनरल अस्पताल, देवलाली, सैन्य अस्पताल, देवलाली और अन्य निजी अस्पतालों में होने वाले जन्म और मृत्यु पर रिपोर्ट हर महीने प्राप्त होती है, जो नियमित रूप से रजिस्टरों में दर्ज की जाती है, इसलिए देवलाली छावनी परिषद कार्यालय में रखी जाती है। उक्त अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों पर होने वाली जन्म और मृत्यु की सूचना क्रमशः फॉर्म नं।, और जन्म एवं मृत्यु के लिए फॉर्म नंबर II में दर्ज की जाती है, जिसमें नाम, प्रासंगिक तिथि और जानकारी होती है।

5. से जन्म पंजीकरण डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड पर जाएं से डेथ रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड पर जाएं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, देवलाली छावनी बोर्ड 10 रुपये का एक मामूली शुल्क (प्रति कॉपी) और तत्काल शुल्क 25 / – रुपये (प्रति प्रति) लेता है यदि एक वर्ष के भीतर आवेदन किया जाता है और प्राप्त किया जाता है, तो एक प्रति मुफ्त जारी की।

विवरण22.09.2003 से प्रभावी दर
जन्म /मृत्यु प्रमाणपत्र रु.10/- प्रति प्रमाणपत्र
तुरन्त प्रभार रु.25 /- प्रति जन्म /मृत्यु प्रमाणपत्र रू.25 /- प्रति प्रमाण पत्र

नागरिको की जिम्मेदारियां

• नागरिक उनके द्वारा उत्पन्न कचरे और अपशिष्टों के निपटान के लिए जिम्मेदार हैं। छावनी परिषद देवलाली, छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत चूक करने वाले नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है।

• कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करेगा या किसी इमारत, स्मारक, पद, दीवार, पेड़ या अन्य चीजों पर कुछ नहीं लिखेगा।

• कोई भी नागरिक जहाँ शौचालय या मूत्रालय की अनुमति नहीं है वहाँ वो न तो शौच करेगा और और ना ही किसी को इसकी अनुमति देगा |

• कोई भी नागरिक अपने जानवर को खुला नहीं होने देगा ताकि कोई भी जानवर किसी भी व्यक्ति को चोट पहुचाने, खतरा या परेशानी का कारण न बन सके |

• कोई भी नागरिक अपने पशुओं को देख-भाल करने वाले के बिना सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर नहीं भटकने देगा।

• कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक सड़क और सार्वजनिक स्थान पर कोई भी निर्माण सामग्री जमा नहीं करेगा ।

• कोई भी नागरिक किसी भी पशु को सार्वजानिक स्थान या सार्वजानिक सड़क पर नहीं बांधेगा या दूध नहीं निकालेगा और न ही ऐसा करने की अनुमति किसी और को देगा |

• कोई भी नागरिक किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान आदि पर ऐसी जगह नहीं जमा करेगा, जो अवरोध या अतिक्रमण का कारण बने।

• कोई भी व्यक्ति किसी खतरनाक बीमारी से संबंधित अपशिष्ट को कीटाणुशोधन किए बिना निपटान नहीं करेगा जिससे प्रदुषण फैले |

• कोई भी नागरिक सार्वजनिक गलियों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों और खुली भूमि, मूत्रालयों में कचरा नहीं फेकेगा बल्कि उक्त स्थानों में उपलब्ध कराए गए कूड़ेदानों में ही कूड़ा फेखेगा।

• यह नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे अपने स्वयं के परिसरों में एकत्र किए गए कचरे को छावनी परिषद के कूड़ेदान में ही फेंके या मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपना परिसर स्वयं साफ रखें ।

• नागरिक अपने अपशिष्ट संग्रह के लिए अपने परिसर के भीतर खुद से बंद होने वाले पात्र की व्यवस्था करेंगे ।

• कोई भी नागरिक कोई भी ऐसी कचरा कूड़ेदान में नहीं डालेगा जिससे संक्रमक या खतरनाक बिमारी फैलने की संभावना हो ।

• कोई भी नागरिक अपने परिसर से किसी भी सिंक, नाली, शौचालय या मूत्रालय का पानी किसी भी सार्वजानिक सड़क पर या किसी भी नाली में बहने नहीं देगा।