सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) भारत की संसद का एक अधिनियम है “नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए प्रदान करने के लिए”। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य का साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसका उत्तर या तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अधिनियम को प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को विस्तृत प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचना की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

नाम: श्री उमेश वी गोरवाडकर (प्रशासन अधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी)
पता: छावनी परिषद कार्यालय, देवलाली
कनॉट रोड, देवलाली – 422401
तालुका और जिला – नासिक, महाराष्ट्र
संपर्क नंबर: 9403697462

अपीलीय प्राधिकरण

नाम: श्री अजय कुमार (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
पता: छावनी परिषद कार्यालय, देवलाली
कनॉट रोड, देवलाली – 422401
तालुकाऔर जिला – नासिक, महाराष्ट्र
संपर्क नंबर: 8638414388

भुगतान गेटवे के साथ ऑनलाइन आवेदन / प्रथम अपील दायर करने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें:

https://rtionline.gov.in